PM Krishak Mitra Yojana को 2026 में मध्यप्रदेश सरकार ने किसानो को लाभ देने के लिए नए सिरे से शुरुआत की जिससे इसका सीधा लाभ उन किसानों को मिलेगा जो अभी तक अस्थाई बिजली कनेक्शन पर खेती कर रहे थे, बिजली की बार बार कटौती और डीजल खर्च से परेशान किसानों के लिए यह योजना बहुत सहायक साबित होगी।
इस पराक्र की खेती कर रहे किसानों को अब सरकार 7.5 HP सोलर पंप पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी की सुविधा देगी, जिससे सिंचाई सस्ती, भरोसेमंद और पर्यावरण-अनुकूल बनेगी।
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PM Krishak Mitra Yojana MP 2026 का उद्देश्य
PM Krishak Mitra Yojana योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को दिन में निर्बाध सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। बिजली की अनियमित आपूर्ति और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण खेती की लागत बढ़ रही थी। सोलर पंप के माध्यम से सरकार खेती को आत्मनिर्भर बनाने, खर्च घटाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठा रही है।
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PM Krishak Mitra Yojana MP 2026 Update: क्या बदला है?
नवीन कैबिनेट निर्णय के अनुसार, अब वे किसान जिनके पास 3 HP या 5 HP के अस्थायी पंप कनेक्शन हैं, वे अपने सिस्टम को 7.5 HP सोलर पंप में अपग्रेड कर सकते हैं।
- सरकारी सब्सिडी: 90%
- किसान का अंशदान: केवल 10%
- लाभार्थी किसान: लगभग 3 लाख अस्थायी कनेक्शन धारक (स्थायी कनेक्शन वाले किसान अगले चरण में)
यह बदलाव उन किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है जो कम क्षमता के पंप से पूरी सिंचाई नहीं कर पा रहे थे।
PM Krishak Mitra Yojana 2026: बजट और सरकारी तैयारी
राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए लगभग 447 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इस राशि से कृषि पंपों को सोलर पंप में बदला जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है ताकि किसानों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और पारदर्शिता बनी रहे।
PM Krishak Mitra Yojana MP 2026: सोलर पंप सब्सिडी के फायदे
1. दिन में सिंचाई की सुविधा
सोलर पंप से किसान दिन के समय फसलों की जरूरत के अनुसार पानी दे सकेंगे।
2. खर्च में बड़ी बचत
डीजल पर निर्भरता खत्म होगी, जिससे हर साल हजारों रुपये की बचत होगी।
3. बेहतर फसल उत्पादन
समय पर सिंचाई से फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों में सुधार होगा।
4. पर्यावरण संरक्षण
सोलर ऊर्जा के उपयोग से प्रदूषण कम होगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
PM Krishak Mitra Yojana 2026 पात्रता (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी किसान होना चाहिए।
- जिस भूमि पर सोलर पंप लगाया जाना है, वह किसान के नाम पर दर्ज होनी चाहिए।
- वर्तमान चरण में 3 HP या 5 HP अस्थायी बिजली कनेक्शन होना आवश्यक है।
- भूमि दस्तावेज, बिजली कनेक्शन कागजात और पहचान पत्र सही व अपडेटेड होने चाहिए।
- स्थायी कनेक्शन वाले किसान अगले चरण के लिए अपने दस्तावेज पहले से तैयार रख सकते हैं।
PM Krishak Mitra Yojana MP 2026: आवेदन कैसे करें
सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। संभावित प्रक्रिया इस प्रकार होगी:
- स्टेप 1: आधिकारिक सोलर पंप पोर्टल पर जाएं और योजना से संबंधित विकल्प चुनें।
- स्टेप 2: आधार नंबर, भूमि विवरण और बिजली कनेक्शन से जुड़ी जानकारी भरें।
- स्टेप 3: अपने अस्थायी पंप कनेक्शन नंबर को OTP या उपलब्ध सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से वेरिफाई करें।
- स्टेप 4: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जैसे – आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड और बिजली कनेक्शन का प्रमाण।
- स्टेप 5: आवेदन फॉर्म सबमिट करें और सत्यापन की प्रतीक्षा करें। स्वीकृति मिलने के बाद ही किसान को कुल लागत का 10% अंशदान जमा करना होगा।
PM Krishak Mitra Yojana MP 2026 किसानों के लिए क्यों खास है?
यह योजना सिर्फ सब्सिडी तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती के पूरे ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कदम है। अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले किसान लंबे समय से बिजली संकट से परेशान थे। अब सोलर पंप के जरिए उन्हें स्थायी समाधान मिलेगा। किसान संगठनों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे छोटे व मध्यम किसानों के लिए “खेल बदलने वाला कदम” बताया है।
Note: योजना की पूरी जानकारी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं
निष्कर्ष
PM Krishak Mitra Yojana MP 2026 Update मध्य प्रदेश के किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। 90 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 7.5 HP सोलर पंप की सुविधा खेती को आसान, सस्ती और टिकाऊ बनाएगी। आने वाले समय में जब स्थायी कनेक्शन धारकों को भी शामिल किया जाएगा, तब यह योजना राज्य को सोलर-पावर्ड कृषि का अग्रणी उदाहरण बना सकती है। किसानों के लिए यह मौका है कि वे समय रहते आवेदन कर इस योजना का पूरा लाभ उठाएं।